कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना। स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम।
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का परिचय। Mukhyamantri Kanyadan Hathleva Scheme In Hindi।
मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान के नागरिकों को अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है।यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी कारगर साबित हो रही है।
इसका लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाता है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।इस योजना के लिए 4800 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना पात्रता नियम।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार।
- अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार।
- विशेष योग्यजन व्यक्ति यदि आयकर दाता नहीं है।
- महिला खिलाड़ी स्वयं का विवाह होने पर जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदंड रखती है। स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।
- अंत्योदय,आस्था कार्ड धारी परिवार,पालनहार योजना में लाभान्वित परिवार।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला।
- एक परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ देय।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
योजना के लिए वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या स्वयं के एसएसओ आईडी से भी निशुल्क आवेदन कर सकता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में सहायता राशि।
शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों,अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं,विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभान्वित कन्याओं एवं महिला खिलाड़ियों के विवाह पर ₹21000, दसवीं पास कन्या को ₹10000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल ₹31000 एवं स्नातक पास करने वालों को ₹20000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल ₹41000 राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं।