प्रिय पाठकों, आज के नील ज्ञानसागर ब्लॉग पोस्ट में,मैं आप लोगों को ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले पट्टो से संबंधित Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी।
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले पट्टा नियम।Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.
पंचायती राज नियमों के अधीन एक लिखित अभिलेख- जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता के रूप में क्रेता को प्रतिफल या निशुल्क जारी किया जाता है, पट्टा कहलाता है तथा क्रेता को नियमानुसार अधिकार दिलाता है। पट्टा कानूनी मान्यता प्राप्त अभिलेख है एवं भूमि विक्रय का एक साक्ष्य है।
ग्राम पंचायत पट्टा नियम राजस्थान।Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.
नियम-156(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण।
नियम-157(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
पुराने घरों का विनियमितीकरण।
1. जहां व्यक्ति के पास आबादी भूमि में पुराने घर है और वह पट्टा लेने का इच्छुक है निम्नलिखित प्रभार जमा कर पंचायत प्रारूप में जारी किया गया पट्टा जारी कर सकती है-
क. 50 साल से ज्यादा निर्मित पुराने मकान रू100
ख. 31 दिसंबर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान निर्मित पुराने मकान रुपए 200
परंतु की गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उपरोक्त क. में वर्णित राशि नहीं ली जाएगी तथा ख. के अंतर्गत 10% शुल्क लिया जाएगा।
2. जिन परिवारों का कहीं पर भी कोई मकान या मकान साइट नहीं है तथा सन 2003 तक आबादी भूमि में झुग्गी, झोपड़ी,कच्चा मकान पर कब्जा है,उस परिवार को 300 वर्ग गज तक कब्जे का निशुल्क नियमितीकरण का अधिकार होगा। ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप में ऐसे परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा।
नियम-158(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का कमजोर वर्ग को आवंटन करने का नियम।
1.इस नियम के तहत आबादी भूमि में 300 वर्ग गज तक भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वच्छकार/पिछड़े वर्ग/गांव का कारीगर/श्रम मजदूर/भूमिहीन/गाड़िया लोहार/विकलांग/ घुमक्कड़ जातियां/बाढ़ ग्रस्त जिनके घर बाढ़ में बह गए या रहने के योग्य नहीं है को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया जा सकता है।
2.उपरोक्त के अतिरिक्त नियम 158 के तहत पंचायत सरहद के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में 300 वर्ग गज तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित की जा सकती है।जिसमें आवंटन दर 1000 से कम आबादी वाले गांवों में रुपए दो प्रति वर्ग मीटर होगी एवं 1001 से 2000 तक की आबादी वाले गांवों में रुपए 5 प्रति वर्ग मीटर तथा 2001 से अधिक आबादी वाले गांवों में रु 10 प्रति वर्ग मीटर होगी।
3.गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को इस नियम के अंतर्गत निशुल्क आबादी भूमि का आवंटन किया जाएगा। साथ ही घुमक्कड़ भेड़ पालकों को 300 वर्ग गज तक आबादी भूमि निशुल्क आवंटित की जा सकती है।
4.यह निशुल्क आवंटन अंतरणीय नॉट फॉर सेल होगा जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मोहर लगाकर दी जाएगी। अगर यह निशुल्क आवंटित भूमि को क्रेता विकृय करें तो यह आवंटन स्वत: ही निरस्त माना जाएगा।
5. नियम 158 में 3% भूमि विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं को भी आवंटित की जा सकती है।
6. इस नियम के तहत कोई अतिचारी हो तो आपसी बातचीत अथवा बाजार दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा।
नियम 159(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
आबादी भूमि का रियायती कीमत पर आवंटन।
राजस्थान में ग्राम पंचायतों द्वारा नियम 159 के तहत आबादी भूमि में पट्टा भूतपूर्व सैनिक जो कमीशन रैंक का न हो को 500 वर्ग गज तक भूमि बाजार दर के 50% पर आवंटन की जा सकती है।
नियम 159 में ग्राम पंचायत क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति को भी 500 वर्ग गज भूमि बाजार दर के 50% पर आवंटन का अधिकार है।
नियम 160(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
इस नियम में अनुमोदन के अध्यधीन अंतरण और आवंटन होगा।
नियम 160 में सभी अंतरण रु 50,000 से अधिक हो उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगा।विवाद ग्रस्त भूमियों का विक्रय पंचायत द्वारा नहीं किया जाएगा।
नियम 162(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
सरकारी संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन।
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 अनुसार नियम 162 के तहत 500 वर्ग गज तक आबादी भूमि के भीतर जिला परिषद द्वारा पुष्टि किए जाने पर विद्यालय,औषधालय,आंगनवाड़ी को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जाता है।
नियम 163(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
भूमि का अस्थाई उपयोग संबंधी नियम।
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में त्योहार, धार्मिक उत्सव, मंडी क्षेत्र, खुले स्थान पर अस्थाई उपयोग के लिए पट्टा किराया प्रभावित करेगी।₹2 प्रति वर्ग फुट न्यूनतम पट्टा किराया वार्षिक रूप से प्रभारीत है।बाजार क्षेत्र में पट्टा किराया की दर इससे दोगुनी होगी। इस कार्य हेतु 3 वार्ड पंचों की समिति साथ में पंचायत सचिव सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करेंगे एवं अस्थाई उपयोग हेतु स्थलों की नीलामी की जाएगी।
नियम 164(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
पंचायती राज भवनों और दुकानों को किराए पर देने संबंधी नियम।
नियम 164 के तहत पंचायती राज्य संस्थाएं अपने भवन सरकारी कार्यालयों, बैंक, डाकघर आदि को किराए पर दे सकती है,किंतु इसकी दर निर्धारण पीडब्ल्यूडी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगी।
इस नियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दुकाने एवं वाणिज्य की स्थल 3 वर्षों से अधिक के लिए और निम्नलिखित तीन सदस्यों की समिति द्वारा खुली नीलामी के जरिए ही पट्टे पर दिए जाएंगे।
क.जिला परिषद भवनों के लिए सीईओ, एओ एवं जिला प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य।
ख. पंचायत समिति भवनों के लिए विकास अधिकारी, अकाउंटेंट एवं प्रधान द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य।
ग. पंचायत स्तर पर भवनों के लिए नियम 151 के अनुसार समिति का निर्माण किया जाएगा।
नियम 164 के तहत आवंटित परिसरों एवं भवनों को किराए पर देने के पट्टे करारो में किराया प्रति वर्ष 10% बढ़ाने की शर्त शामिल होगी। यदि 3 वर्ष पश्चात करार आगे नहीं बढ़ाया जाता है या किराया नहीं दिया जाता है तथा परिसर खाली नहीं करने पर व पंचायत समिति या पंचायत द्वारा निवेदन करने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिसर खाली करने का नोटिस जारी कर खाली कराएंगे।
नियम 164 के अनुसार पंचायत या पंचायत समिति 3 वर्ष की अवधि बढ़ाने के विषय पर आपसी बातचीत करते हैं तो इस स्थिति में किराए में 20% वार्षिक वृद्धि होगी।
नियम 165(Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi.)
पंचायत भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे और अतिक्रमणो का हटाया जाना।
नियम 165 अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित है। यह नियम केवल उस अतिक्रमण को पट्टा दिला सकता है जो नियम 146 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन नहीं करता। पंचायत की राय से बाजार दर पर राशि वसूल कर संपूर्ण पट्टा कार्यवाही पश्चात पट्टा दिया जा सकता है।
उपरोक्त Gram Panchayat Patta Niyam Rajasthan In Hindi. को जानकर ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत से आबादी भूमि में पट्टा लेना चाहते हैं वह निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा कर आगे की कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।