Chiranjivi Insurence scheme (चिरंजीवी बीमा योजना):Rajasthan
चिरंजीवी बीमा योजना(CHIRANJIVI INSURENCE SCHEME)का विवरण:
योजना का विवरण (Salient Features):-
1.योजना का प्रारंभः राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा(Health Insurance) योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है।
2. लाभार्थी परिवारः योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे/पंजीकृत वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है। निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदाकार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है। प्रदेश के वें अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, अर्थात् मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के तहत् लाभ नहीं ले रहे है, वें निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।
3.वॉलेट राशिः इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु रू. 50,000/- प्रतिवर्ष तथा गम्भीर बीमारियो हेतु रू. 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिये पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट की राशि कम पडती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए अस्पताल ईलाज के पूर्व ही मरीज के परिवार को इस बारें में सूचित करेंगे एवं मरीज/परिवार से लिखित सहमति लेंगे।श्
4. पैकेजः योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य होगी। योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियो के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है। पैकेजेज को और अधिक सुगम एवं समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में विभक्त किया गया है। योजनान्तर्गत योजना के आरम्भ से पूर्व की सभी बीमारियां सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है-
· पंजीकरण शुल्क
· बिस्तर व्यय
· भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय।
· शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
· संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय।
· औषधियों का व्यय।
· एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि।
· संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय।
मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
5.अन्य प्रावधानः योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत होंगे।
योजना का उद्देश्य:
1. पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय (Out of pocket Expenditure) कम करना।
2. पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया क्या है?
1. योजना में स्वयं ऑनलाइन registration करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे
आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
2. योजना में अपना रेजिस्ट्रेशन कराने के लिये विभागीय वेबसाइट
health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर रजिस्ट्रेशन के लिये दिये लिंक पर जाकर कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
3. आपको यहां पर विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी लागू श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मि अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा Covid-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले अनाश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर click करें।
5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर साॅफटवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
6. परीवार के सभी सदस्यों के नाम आपको साॅफटवेयर में दिखाई देंगे जिनमे से किसी भी एक सदस्य को डीजीटल हस्ताक्षर (ई-लसग्नेचर) करना होगा। जिसके लिये आआधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को साॅफटवेयर में submit कर ई-सींग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट print कर पायेंगे।
7. Paid श्रेणी के परिवार आवेिन Submit करने पर साॅ फटवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको लनर्ााररत प्रीलमयम रालश 850 रूपये का भुगतान करना
होगा। भुगतान के पश्चात पाॅ ललसी डाॅ लयूमेंट का वप्रंट ललया जा सके गा।
योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है?
योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया- योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्न चरणों की पालना की जायेगी-
· पात्र परिवार की पहचानः– पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
· लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा।
योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।
· योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जायेगा।
· एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।
एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।
· 0-5 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।
चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकता है?
राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।
मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार से हूं और मुझे पूर्ववर्ती बीमा योजना में लाभ मिल रहा है। क्या मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये अपना पंजीयन फिर से करवाना होगा?
जी नही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार पूर्व में ही जनआधार कार्ड से और योजना से जुडे हुए है अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नही है। इन्हे पूर्व की भांति निःशुल्क उपचार का लाभ मिलता रहेगा।
मै राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एक संविदाकर्मी हूं। मुझे योजना का लाभ लेने के लिये क्या कोई पंजीयन करवाना होगा?
जी हां, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना का लाभ लेने के लियेे योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध लिंक पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ हो चुका है।
ई-मित्र पर क्या फीस देनी होगी ?
लाभार्थी को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी लाभार्थी को परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी?
इसके लिए ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार कार्ड में संशोधन करवाया जा सकता है।
चिरंजीवी योजना में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रुपये 850/- की श्रेणी में अपने परिवार के रजिस्ट्रेशन कराने ई-मित्र पर आता है तो क्या उसे रुपये 850/- रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान ही देने होंगे अथवा वह रुपये बाद में भी जमा करवा सकता है?
चिरंजीवी योजना में जिन श्रेणी के परिवारों को 850 रुपये प्रीमियम राशि देनी है वो ई-मित्र केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन के समय ही देनी होगी
आवेदक को इस बात का पता कैसे लगेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में हो चुका है? अब इसका लाभ उसे कैसे मिल सकता है? क्या इसके लिए आवेदक के पास कोई मैसेज आएगा या किसी वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकता है? अथवा उसे कोई बीमा सर्टिफिकेट डाक द्वारा प्राप्त होगा?
चिरंजीवी योजना में पंजीकरण होने पर एक पॉलिसी का कागज ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक को दिया जाएगा।
जिस परिवार/यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, क्या वह भी चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता है?
हाँ, चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा।
मैं एक लघु और सीमान्त कृषक हूँ परन्तु NFSA में पात्र नहीं हू। योजना का लाभ लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?
लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
मै लघु और सीमांत कृषक हूँ पर मेरा जनआधार कार्ड बना हुआ नहीं है। मुझे क्या करना होगा जिससे योजना का लाभ मिले?
लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका जनआधार कार्ड बना हुआ नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पंजीयन करवा सकते है तथा जनआधार पंजीयन रसीद के आधार पर योजना से पंजीकरण करवा कर लाभ ले सकते है।
मेरा परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, संविदाकर्मी और लघु सीमांत कृषक श्रेणी में नही आता हूं। मुझे योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभान्वित नहीं है, वह रू 850 प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना से जुड सकते है।
क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?
नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी के इलाज में क्या-क्या सम्मिलित है ?
योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है- * पंजीकरण शुल्क * बिस्तर व्यय * भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय * शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क * संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय * औषधियों का व्यय * एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि * संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण/उपायों पर होने वाला व्यय * योजना के अन्तर्गत चिन्ह्ति बीमारी (IPD Procedure) की चिकित्सा प्रंक्रिया से पूर्व 05 दिन तथा अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् के 15 दिन का परामर्श , जांच एवं दवाएं भी सम्मिलित है
अस्पताल में मरीज की पहचान किस प्रकार की जानी है?
– अस्पताल में मरीज की पहचान बायोमैट्रिक मशीन द्वारा प्राथमिकता से की जायेगी। यदि बायो मेट्रिक्स से पहचान किया जाना प्रथम प्रयास में सम्भव नहीं होता है, तो उंगलिया बदल-बदल कर कम से कम तीन बार प्रयास करना आवश्यक है। आपके द्वारा किये गये प्रयासों की गणना सॉफ्टवेयर करेगा।
– यदि तीन बार के प्रयास के बावजूद भी बायोमेट्रिक्स से मरीज की पहचान संभव नहीं होने की स्थिति में निम्नलिखित फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक के आधार पर मरीज की पहचान सुनिश्चित की जायेगी और टीआईडी जनरेशन के समय ही संबंधित फोटो आईडी की स्केन कॉपी मरीज के लाइव फोटो के साथ अपलोड किया जायेगा।
फोटोयुक्त पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज
जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड यदि उसमें मरीज का फोटो उपलब्ध है।
फोटोयुक्त परिवार का राशनकार्ड, जिसमें मरीज का फोटो हो।
मरीज का फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइेसेनस।
मरीज का फोटोयुक्त पेन कार्ड ।
मरीज का फोटोयुक्त आधार कार्ड।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया फोटो पहचान पत्र।
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