2रु किलो गेहूँ प्राप्त करने के लिए पोर्टल शुरू आज ही अपना नाम जुड़वाएKHADYA SURAKSHA YOJANA

2रु किलो गेहूँ प्राप्त करने के लिए पोर्टल शुरू आज ही अपना नाम जुड़वाए

खाद्य सुरक्षा(FOOD SECURITY ACT)में राशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना नाम NFSA सूची में जुड़वाए:

बजट 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं प्राप्त करने से वंचित परिवारों को NFSA पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर 10 लाख नए परिवार जोड़ने की घोषणा की अनुपालना में ई-मित्र के माध्यम से नए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़ने का कार्य 18 मई 2020 को ई-मित्र के माध्यम से बंद था।खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए ई-मित्र पर सेवा प्रारंभ कर दी गयी है।

खाद्य सुरक्षा योजना :पात्रता श्रेणीयां

यदि आपका नाम एनएफएसए सूची में नहीं है, तो आप अपना नाम ई-मित्र पर जाकर के पात्रता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पात्रता हेतु श्रेणीया निर्धारित की है।जो निम्न प्रकारहै:
  1. बीपीएल परिवार अंत्योदय परिवार स्टेट बीपीएल परिवार
  2. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी परिवार
  3. भूमिहीन कृषक सीमांत कृषक व लघु कृषक
  4. एकल महिलाएं
  5. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  6.  पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्ध आश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
  7.  कचरा बीनने वाले परिवार
  8.  उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार
  9.  साइकिल रिक्शा चालक
  10.  कुली
  11.  घुमंतु, अर्द्ध घुमंतू जाति 
  12.  पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे एवं पालनहार परिवार
  13.  वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो या निसंतान हो
  14.  सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
  15.  एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार
  16.  आस्था कार्ड धारी परिवार एवं अन्य 
  17. विधवा,वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी एवं उनके परिवार
  18. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार।

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खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

 आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेज साक्ष्य सलंग नहीं किया तो आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है:
  • राशन कार्ड
  • विभाग द्वारा निर्धारित किया गया आवेदन पत्र जिसमें पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न हो
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन आधार कार्ड अथवा जन आधार पंजीयन रसीद
  • ऊपर दर्शाई पात्रता श्रेणियों में से जिस श्रेणी से संबंधित आप हो उसका दस्तावेज
  • पीपीओ/श्रमिक कार्ड।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया

1.खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए किसी भी लाभार्थी को सर्वप्रथम आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों को सलंग कर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
2. आवेदक चाहे तो स्वयं भी आवेदन कर सकता है जिसके लिए उसे निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी:
  • सर्वप्रथम आवेदक अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें ।
  • उसके बाद फ़ूड डिपार्टमेंट के लोगो  पर जाकर के एनएफएसए सूची हेतु आवेदन को क्लिक करें।
  • तत्पश्चात आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी को सही-सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को जरूर संलग्न करें।
  • अंत में टोकन राशि रुपए 40 को अपने खाते से कटवाए एवं रसीद प्राप्त करें।

यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 से 20 दिनों में आपका आवेदन अगर स्वीकृत हुआ तो एनएफएसए सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा एवं अगले महीने से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

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