स्ट्रीट विक्रेता ऋण(STREET VENDORS LOAN SCHEME)-स्वनिधि योजना

स्ट्रीट विक्रेता ऋण/पीएम स्वनिधि योजना(STREET VENDOR LOAN/PM SWANIDHI SCHEME)/A Special Micro Credit Facility For Street Vendors

 Street vendor Loan Scheme क्या है?

स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शहरवासियों के घर के द्वार पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामो से पुकारे जाते है।जैसे- वेंडर, हॉकर, लारी वाला, ठेला वाला, रिहरी वाला, फेरीवाला,अफीला वाला आदि के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों में सब्जियां, फल, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय-पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान,जूते,कारीगर उत्पाद, किताबे, स्टेशनरी आदि शामिल है। सेवाओं में नाई की दुकान,  मोची, पान की दुकान,कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल है। कोविड-19 महामारी और परिणाम स्वरूप तालाबंदी (Lockdown) ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।वे आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं।और लॉक डाउन के दौरान उसी का सेवन कर सकते हैं। इसलिए सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी देने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की।

योजना का उद्देश्य:

यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र अर्थात केंद्र सरकार की योजना है। यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के साथ पूरी तरह से वित्त पोषित है:
  • रुपए 10000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए
  •  नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए।
  • डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए।

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पात्रता

यह योजना केवल उन्हीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क सुरक्षा के संरक्षण और आजीविका का विनियमन) अधिनियम 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। मेघालय के लाभार्थी जिनके पास स्वयं का स्टेट स्ट्रीट वेंडर एक्ट हो सकता है, हालांकि भाग ले सकते हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना में लाभार्थियों की पात्रता के मानदंड

यह योजना 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के रूप में की जाएगी:
  1. शहरी स्थानीय निकायों(ULB)द्वारा जारी किए गए वेंडिंग पहचान पत्र के प्रमाण पत्र प्राप्त स्ट्रीट वेंडर।
  2. वे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में पहचाना गया है लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया ऐसे विक्रेताओं के लिए आईटी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग उत्पन्न किया जाएगा। स्थानीय निकायों को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और सकारात्मक रूप से 1 महीने की अवधि के भीतर वेंडिंग और पहचान पत्र का स्थाई प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  3. Street vendors, ULB led पहचान सर्वेक्षण से वंचित या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दिया है और उन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी(TVC) द्वारा उस आशय का पत्र (LoR) जारी किया गया है।
  4. आसपास के विकास/ पेरी- शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं ने यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग किया है और उन्हें यूएलबी / टीवीसी द्वारा इस आशय का पत्र LOR जारी किया गया है।

इस कोविड-19 में सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रीट वेंडर अर्थात फेरी वालों को हुआ है। इन अल्प आय वालों / रोज कमा कर घर चलाने वालों के लिए भारत सरकार ने स्वनिधि योजना अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹10000 की तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की है।

Pradhanmantri svanidhi yojana 2022 Highlights

Scheme NamePradhanmantri Svanidhi Yojana 2022
Launched ByPM Narendra Modi Ji
Launch Date13 May 2020
BeneficiaryStreet Vendor
योजना का उद्देश्यनए उद्योग के लिए लोन प्रदान करना
Yojana CategoryCentral Govt.
आधिकारिक वेबसाईटpmsvanidhi.mohua.gov.in
आवेदन मोडऑनलाइन
Application FormDownload
योजना स्टेटसचालू है
Registration FY2022
Scheme GuidelinesClick Here
Loan Interest Rate7% एक वर्ष के लिए

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