वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्त एवं विशेष योग्यजन पेंशन: राजस्थान (Old Age, Widow/Abandoned and Special Persons Pension):RAJASTHAN
वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्त एवं विशेष योग्यजन पेंशन
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन लेने हेतु क्या पात्रता है ?(What is the eligibility for taking pension under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme?)
केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है ?(How much pension is available in Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme?)
पेंशन दरः 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/- प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.200/-प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू.500/-प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में पेंशन लेने हेतु क्या पात्रता है ?(What is the eligibility for taking pension under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme?)
केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं ।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है ?(How much pension is available in Indira Gandhi National Widow Pension Scheme?)
पेंशन दरः- 40 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष कम आयु की पेंशनर को रू. 500/-प्रतिमाह 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 1000/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रू. 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/-प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू.500/-प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
3.मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता क्या है?(What is the eligibility of Mukhyamantri Eklanari Samman Pension Yojana?)
18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।
बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?(How much pension is available under Mukhyamantri Eklanari Samman Pension Yojana?)
नोटः- यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगा।
4.इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की पात्रता क्या है? इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?(What is the eligibility of Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme? How much pension is available in this scheme?)
केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवारी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।
इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ‘‘निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995‘‘ में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा।
(1) अंधता (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठ रोग मुक्त (4) श्रवण शक्तिहृास (5) चलन निःशक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रूग्णता
पेंशन दरः-18 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/-प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/-प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
5.मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता क्या है ? इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है ?(What is the eligibility of Chief Minister Vridhjan Samman Pension Yojana? How much pension is available in this scheme?)
55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
पेंशन दरः- 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
नोटः- यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
6.मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में कौन पात्र होता है ? इसमें कितनी पेंशन मिलेगी ?(Who is eligible in the Chief Minister Special Qualified Jan Samman Pension Scheme? How much pension will you get in this?)
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उॅचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एंव प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रद्त्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से ) रू.60000/- तक हो पेंशन का पात्र होगा।
बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
पेंशन दरः-किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
नोटः- यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
Nice information
Thanks