वार्ड सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत में वार्ड सभा के क्या कर्तव्य है? । WHAT IS WARD SABHA?
पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2)के उपबंधो के अनुसार यथा अवधारित प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी, जिसमें किसी पंचायत सर्किल के वार्ड के सभी व्यस्क व्यक्ति होंगे। वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें होगी अर्थात वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक बैठक अनिवार्य रूप से वार्ड सभा की होती है।
गणपूर्ति कोरम
वार्ड सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला सदस्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे।
वार्ड सभा के कर्तव्य अथवा कार्य क्या होते हैं?
ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है। जब तक की किसी वार्ड का विकास सही तरीके से नहीं हो तब तक ग्राम पंचायत का विकास संभव नहीं है,अतः ग्राम पंचायत के पूर्ण विकास के लिए वार्ड सभा का महत्व बहुत अधिक होता है। वार्ड सभा का नेता वार्ड पंच होता है।जिसका निर्वाचन वार्ड के सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है। वार्ड सभा के निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य होते हैं:-
- विकास योजनाएं बनाने के लिए अपेक्षित ब्योरो के संग्रह और संकलन में पंचायत की सहायता करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करना और उनकी पुर्विकता तय करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पूर्वीकता क्रम में पहचान करना।
- विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना।
- लोक उपयोगिताओ, सुख सुविधाओ और ऐसी सेवाओं जैसे मार्ग में प्रकाश, पानी के सामुदायिक नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक साफ-सफाई, सिंचाई सुविधाएं आदि के लिए स्थान का सुझाव देना।
- लोकहित के विषयों जैसे- स्वच्छता, पर्यावरण का परिरक्षण, प्रदूषण का निवारण, सामाजिक बुराइयों से बचाव आदि के बारे में स्कीमें बनाना और जनता को जागरूक करना।
- विभिन्न जाति, धर्म के लोगों एवं समूह में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना।
- सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता जैसे- पेंशन और अन्य सहयो प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र में किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों के ब्योरेवार प्राक्कलनो के बारे में सूचना प्राप्त करना, वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित किए गए कार्यों की जांच करना और आवश्यक हो तो ग्राम पंचायत को सलाह देना।
- सामाजिक संपरीक्षा करना और ऐसे संकर्मों के लिए उपयोजन और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- संबंधित अधिकारियों से उस वार्ड सभा क्षेत्र में ऐसी सेवाओं के बारे में जो वे उपलब्ध कराएंगे और ऐसे कार्यों के बारे में जिन्हें करने का उनका प्रस्ताव है, सूचना प्राप्त करना।
- वार्ड क्षेत्र में माता-पिता और अध्यापक संगमों के क्रियाकलापों में सहायता करना।
- साक्षरता,शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और पोषण को प्रोत्साहित करना।
- सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओ और कृत्यकारियो पर नियंत्रण रखना, और ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर विहित किए जाए।