राजस्थान जन आधार योजना क्या है?WHAT IS RAJASTHAN JAN AADHAR SCHEME IN HINDI?
राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई बजट घोषणा (अनुच्छेद संख्या- 141) की अनुपालना में लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के दृष्टिगत राजस्थान जन आधार योजना 2019 का क्रियान्वयन किया गया है। जिसके तहत सभी विभागों की योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं के प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया एवं 1 अप्रैल 2020 से यह योजना एक पहचान के दस्तावेज के रूप में पूरे राज्य में लागू की गई।
राजस्थान जन आधार योजना(Rajasthan Janadhar Scheme) के उद्देश्य क्या है?
इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है:-
- राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड एक पहचान प्रदान किया जाना,जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना।
- नकद लाभ-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तथा गैर नकद लाभ-आधार/जनआधार अधिप्रमाणन उपरांत देय।
- राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना।
- ई-मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी संचालन करना।
- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार एवं सूत्र सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सरकार द्वारा जनकल्याण की योजनाओं हेतु परिवार अथवा परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण करना।
- विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवित प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देना।
- प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाता है।
- परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है।यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो, तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया होगा।
- विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डो- राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एक निशुल्क जनाधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो बहुउद्देशीय कार्ड होगा।भविष्य में सभी जनकल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।
वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों, चिरंजीवी बीमा लाभ,छात्रवृत्ति,पेंशन योजनाओं के लाभ आदि में जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
Jan Aadhaar Yojana
Jan Aadhaar Yojana was envisaged and announced in modified budget 2019-20 by Hon’ble Chief Minister of Rajasthan with an objective of “One Number, One Card, One Identity” for the residents of the state Rajasthan, being the largest geographical state of the country, has its own specific challenges in delivering government services to the residents living in far flung areas; hence needed a robust electronic mode of service delivery to do away with the snarls of physical delivery so that the benefits of the public welfare can be delivered at the door-step to residents in a transparent and leakage-proof manner. Jan Aadhaar Yojana fulfils this objective and unifies the entire service delivery ecosystem of the state with a single-card, single-number, single-identity philosophy by reducing multiple channels of government to reach to the residents to only one! The Jan Aadhaar number aims to be the single identifier of a family and also an individual. It is the sole vehicle on which delivery of all kinds of cash as well non-cash benefits and services are riding and reaching to the door-step of the residents through an intertwined network of e-Mitra kiosks.By overhauling the entire electronic service delivery system of the state,the Jan Aadhaar Yojana has some basic and some most innovative features such as e-bazar, e-commerce, financial inclusion, institutional finance,insurances and women empowerment to take the state to the next level of delivery of services and making life of residents comfortable through one card and one identity.
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