मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान(RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH INSURENCE SCHEME-RGHS)

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सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों के लिए राजस्थान सरकार की निशुल्क राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम(RGHS)

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आर जी एच एस के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय में जिनकी संख्या लगभग 900 है इनमें लगभग 67.5 लाख लोगों को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है।

राजस्थान में ई-गवर्नेंस की संकल्पना को व्यवहारिक रूप देते हुए आरजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस इंडोर, डे-केयर एवं आउटडोर उपचार की आरजीएचएस वेब पोर्टल www.rghs.rajasthan.gov.in द्वारा ऑनलाइन एवं पेपरलेस सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में कौन-कौन लाभार्थी है?

इस योजना के अंतर्गत विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी अधिकारियों तथा पेंशनरों को शामिल किया गया है।

आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया क्या है?

  • लाभार्थी को पंजीयन करने के लिए जाना आधार पंजीयन संख्या या जन आधार संख्या का पास होना आवश्यक है।
  • आरजीएचएस में पंजीयन लाभार्थी की एसएसओ आईडी के माध्यम से ही किया जाता है। सेवारत कार्मिक अपनी एसएसओ आईडी को लॉग इन कर उसके अंदर G to G सेवा का उपयोग कर पंजीयन की कार्रवाई को पूर्ण कर सकते हैं।
  • राज्य के पेंशनर एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों को एसएसओ आईडी  में G to C विकल्प से आरजीएचएस पंजीयन करना होगा।
  • पंजीयन हेतु सर्वप्रथम एसएसओ आईडी से लॉगिन कर आरजीएचएस आइकन पर क्लिक करें। फिर उसमें जनाधर पंजीयन संख्या अथवा जनाधार संख्या भरे एवं प्रदर्शित फैमिली डिटेल्स में से आरजीएचएस परिवार को अपनी श्रेणी अनुसार सुने। इसके बाद अपना अथवा परिवार के सदस्य की एंप्लॉय आईडी अथवा पीपीओ नंबर आदि को एकदम सही से भरे उसके पश्चात वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के पश्चात पंजीकरण प्रक्रिया को सबमिट कर सफलतापूर्वक पंजीकरण का मैसेज प्राप्त करें। 
  • पंजीकरण सफलतापूर्वक होने पर आप तुरंत ही उस पर आपका RGHS CARD देख सकते हैं।

आरजीएचएस कार्ड की प्रिंट कैसे प्राप्त करें?

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आरजीएचएस लाभार्थी एवं सभी आश्रित परिजनों के संपूर्ण विवरण के साथ आरजीएचएस कार्ड को आप प्रिंट कर सकते हैं आरजीएचएस कार्ड से पूरे परिवार को एक आरजीएचएस कार्ड नंबर प्राप्त होता है।
योजना से जुड़ी किसी की जानकारी एवं समस्या समाधान के लिए राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है-
e mail:1.helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in
            2.helpd.serving.rghs@rajasthan.gov.in
            3.helpd.pensioner.rghs@rajasthan.gov.in

RGHS Process for Registration | राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया।

राजस्थान सरकार के वित्त (बीमा) विभाग ने राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक माननीय पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के सेवारत कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कैशलेस इन्डोर, डे-केयर तथा आउटडोर चिकित्सा, चिकित्सा जांच एवं परामर्श की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए अधिसूचना संख्या 5 (5) एफडी / बीमा 2020 जयपुर, दिनांक 09.04.2021 जारी कीहै। योजना में लाभार्थी सेवारत कर्मियों के लिए पंजीकरण

http://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/home/

पर दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है जिस पर दिनांक 30.04.2021 तक पंजीकरण करवाया जाना है।

Registration Process For RGHS|पंजीकरण की प्रक्रिया

पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जनाधार होना आवश्यक हैं। (जनाधार हेतु मुखिया की बैंक पास बुक सभी सदस्यों की फोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक है।)

  • लाभार्थी सर्वप्रथम Single Sign On (SSO) www.sso.rajasthan.gov.in पर log in करेगा / करेगी।
  • लॉग इन होने पर स्क्रीन पर RGHS का icon प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करेगा/ करेगी।
  • यहां पर कार्मिक से जनाधार नम्बर के बारे में पूछा जाएगा। कार्मिक को Yes या No विकल्प मिलेगा।
  • यदि लाभार्थी के पास जनाधार नम्बर है तो Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेगा। यदि उसने जनाधार नहीं बनवाया है तो पहले ई-मित्र से जनाधार पंजीकरण संख्या या जनाधार पंजीयन रसीद प्राप्त करेगा / बनवाएगा पंजीकरण संख्या या जनाधार प्राप्त हो जाने पर फिर से SSO पर लॉग इन कर Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेगा। कार्मिक के लिए जनाधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर भी दी गयी है। ई-मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिक को No विकल्प का चयन करना होगा No विकल्प का चयन करने पर कार्मिक के लिए जनाधार का फॉर्म खुलेगा जिसकी पूर्ति एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सब्मिट करने पर जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी अब कार्मिक Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ सकता हैं।
  • लाभार्थी Yes विकल्प का चयन कर जनाधार विवरण उपलब्ध कराएगा / कराएगी जिसे जारी करने पर व्यक्ति के जनाधार परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा। यहां पर कार्मिक पहले अपना चयन कर जारी करेगा / करेगी।
  •  Drop down सूची से अपने वर्ग (Category) का चुनाव करेगा / करेगी और अपनी एम्प्लॉयी आई डी डालकर उसकी पुष्टि करेगा / करवाएगा, करेगी / करवाएगी और जारी रखेगा/ रखेगी।
  • कार्मिक अपने RGHS परिवार के सदस्यों को RGHS गाईडलाईन के अनुसार सुनिश्चित करेगा /करेगी और प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित विवरण को दर्ज करेगा/ करेगी RGHS के अन्तर्गत पात्र सदस्यों का चयन कर लिए जाने पर जारी करेगा / करेगी।
  • जारी रखने के बाद सदस्यों का विवरण प्रदर्शित होगा जिसे कार्मिक उसके नीचे घोषणा को चिन्हित कर सब्मिट करेगा / करेगी
  • कार्मिक / लाभार्थी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। कार्मिक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह RGHS की गाईड लाईन्स के अनुसार ही पात्र सदस्यों का चुनाव कर रहा है। (सुलभ संदर्भ हेतु फ्लो चार्ट सलग्न है)
  • पंजीकरण की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र ही लाभार्थी द्वारा की गई के बाद में पोर्टल पर एक साथ भार उत्पन्न नहीं होगा एवं असुविधा से बचा जा सकेगा।

What is RGHS | आरजीएचएस क्या है ?

आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 244 के तहत सी. जी. एच. एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है।

आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ? | Who can be the beneficiary of RGHS?

राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण / पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।

मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता / सकती हूं? | How can I become a beneficiary of RGHS?

आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के

वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं।

स्थिति –1 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)

  • एस. एस. ओ. पर लॉग इन करें।
  • आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
  • जन-आधार कार्ड संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
  • एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
  • परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
  • स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।

स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)

एस.एस.ओ. पर लॉग इन करें।

आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।

पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।

जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें। जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति –1 में प्रक्रिया को अपनायें।

क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी कर सकता / सकती हूँ?

जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?

  • जनाधार
  • एम्पलॉई आई-डी / पी.पी.ओ. संख्या

आरजीएचएस फैमिली” का अर्थ क्या है?

आरजीएचएसफैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति / पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।

आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें ?

आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।

क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है ?

जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।

यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाभ दोनों को मिलेगा?

जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें।

क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है ?

प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा।

आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?

आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।

लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?

कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों / राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।

क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरर्भरण देय है ?

गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।

Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney,Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.

क्या कोविड –19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?

हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।

अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग / अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?

मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है?

जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते हैं।

क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा ?

नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।

ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है ?

01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी है।

यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती हैं?

नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?

परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।

क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल हैं?

नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।


सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के लिए महत्वपूर्ण जानकारी :-

#मुख्यमंत्री_चिरंजीवी_स्वास्थ्य_बीमा_योजना में शामिल अस्पतालों और #RGHS (#राजस्थान_सरकार_स्वास्थ्य_योजना) अस्पतालों की सूची अलग-अलग है।

आप इस वेबसाइट से RGHS संबंधित समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

https://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/home/

वेबसाइट में योजना के तहत अधिकृत अस्पतालों की सूची भी है।

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