मुख्यमंत्री युवा संबल योजना।Amazing Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana In Hindi।

राजस्थान में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana For Youth In Rajasthan।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का परिचय।

New Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Benefits In Hindi|

Rajasthan के युवा वर्ग को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही रोजगार से आसानी से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई है।मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका कौशल विकास किया जा रहा है। 

बेरोजगारी भत्ते के रूप में महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर को ₹4500 एवं पुरुषों को ₹4000 प्रतिमाह दिया जा रहा है।इन पात्र बेरोजगारों को राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप एवं आरएसएलडीसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है,ताकि यह युवा रोजगार से जुड़ सके।उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रतिवर्ष 1 लाख 60000 आशार्थियों को 3000 से 3500 तक भत्ता मिलता था। 

अब राज्य सरकार ने आशार्थियों की संख्या दो लाख प्रतिवर्ष करते हुए भत्ते में भी ₹1000 प्रति माह की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आशार्थी को प्रदेश के राजकीय विभाग जैसे- राजस्व विभाग,कृषि विभाग,पशुपालन विभाग,सर्किट हाउस, आयुर्वेद विभाग,सहकारिता विभाग,रोजगार विभाग,गृह रक्षा विभाग,उद्योग विभाग,वन विभाग,श्रम विभाग,चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप करवाई जा रही है। साथ ही राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया।

बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां वह पंजीकृत हैं ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ईमित्र किओस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर विभागीय पोर्टल एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम (Employment Exchange Management System-EEMS) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदन पत्र के साथ विशेष योग्यजन प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निशक्त से संबंधित प्रमाण पत्र।
  • प्रार्थी का राजस्थान का मूलनिवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उतीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
  • प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/अंक तालिका। 
  • स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री। 
  • प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रति।
  • प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में तहसीलदार/नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित तथा दो उत्तरदाई व्यक्तियों से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र। 
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
  • कौशल प्रशिक्षण/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
  • हिंदी में स्वघोषणा पत्र।

प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टर्ड/ई-मेल से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करना होता है। 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में चयनित प्रार्थी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाता खुलवाना पड़ता है।

प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए पात्रता।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के लिए निर्धारित पात्रता निम्नलिखित है:-
  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख या इससे कम होनी चाहिए। 
  • राज्य के शिक्षित युवा और युवती जिनके पास कोई रोजगार नहीं है या वह पूरी तरह से बेरोजगार है वह आवेदन के पात्र है। 
  • योजना में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के युवा की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है अर्थात 21 से 35 वर्ष के युवा आवेदन के पात्र माने जाएंगे। 
  • जो आवेदक स्नातक उतीर्ण हो वही इस योजना में आवेदन कर सकता है।
  • यदि आवेदनकर्ता किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो वह आवेदन के पात्र नहीं है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में मिलने वाला लाभ।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुष प्रार्थी को ₹4000 प्रतिमाह एवं ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन प्रार्थी को ₹4500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। यह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए ही दिया जाता है।

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