मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना,2021।Mukhyamantri free medicines scheme,2021 In Hindi।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2021।Mukhyamantri free medicines scheme 2021 In Hindi।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना।Mukhyamantri free medicines scheme In Hindi।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना।Mukhyamantri free medicines scheme In Hindi।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2021 का परिचय।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर,2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार ग्रह स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना2021 के लाभ।

दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स को सम्मिलित किया गया है। 

इस योजना के माध्यम से लगभग 2707 औषधीया, सर्जिकल एवं सूचर्स निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समय अनुसार सुनिश्चित किया गया है। 

इनडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है।

उच्‍च गुणवत्‍ता व कम लागत की चिकित्‍सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल, जिसके अन्‍तर्गत :-
1. राज्‍य की जनता को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के लिए सामान्‍य उपयोग में आने वाली आवश्‍यक दवाईयों का नि:शुल्‍क वितरण किया जा रहा है।
2. आम वर्ग के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है।
3. धन की कमी के चलते चिकित्‍सा सेवाओं से वंचित लोगों का ईलाज सम्‍भव होगा।
4. दवाईयां व इन्‍जेक्‍शन आदि के साथ साथ सामान्‍यत: उपयोग में आने वाले सर्जिकल आईटम्‍स जैसे नीडल, डिस्‍पोजेबल सिरीज, आईवीए, ब्‍लड ट्रान्‍सफ्यूजन सेट व टांकों हेतु सूजर्स आदि भी नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करवाये जा रहै है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना हेतु पात्रता।

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक इनडोर एवं आउटडोर रोगियों में शामिल होना चाहिए। 
  • मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार का जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना प्रक्रिया।

राजस्थान प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राजकीय चिकित्सालय में ओपीडी एवं आईपीडी पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकता है।

राजस्थान में अब तक इस योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3680 करोड रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें…….https://health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/en/department-of-medical–health—family-welfare/CM-free-drug-plan.html

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का विवरण:

1.योजना प्रारम्भ : 2011

2.वित्त पोषित :

राज्य सरकार : 40%

केन्द्रीय सरकार : 60%

3.योजना का प्रकार : पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक|

राज्य चिकित्सालय में आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं में से दवा उपलब्ध करवाना. योजना 2 अक्टूबर 2011 से आरम्भ की गई है. आउटडोर रोगियों के लिए चिकित्सालय समयानुसार तथा इंडोर / आपातकालीन रोगियों के लिए चिकित्सालयों में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है|आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइया, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियां निशुल्क उपलब्ध करवायीं जाती है|

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।
  • मुख्यमंत्री निशुल्क दवा को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार ग्रह स्थापित किए गए हैं।
  • दवा सूची में 713 प्रकार की दवाइयां, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स को सम्मिलित किया गया है।
  • Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के माध्यम से लगभग 971 औषधियां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।
  • केंद्रीय एजेंसी के रूप में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधि, सर्जिकल एवं सूचर्स के क्रय हेतु किया गया है।
  • आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समयानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
  • इसके अलावा इंडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जाएगी।

यदि किसी कारणवश दवाइयों की अनुपलब्धता होती है तो इस स्थिति में राज्य चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय क्रय कर दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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