मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।Mukhyamantri chiranjivi health Insurance scheme।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।Mukhyamantri chiranjivi health Insurance scheme।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।Mukhyamantri chiranjivi health Insurence scheme।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।Mukhyamantri chiranjivi health Insurance scheme।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का परिचय।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर (Health insurance cover) दिया गया है।सरकारी अस्पतालों में तो इलाज, जांच और दवाई पहले से फ्री थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद निजी अस्पतालों में भी ₹10 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है।

1 मई 2021 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था, जिसे एक अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है एवं ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। 

कोकलियर इंप्लांट,हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पैकेजेज मरीज को 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है। इस योजना से परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम हुआ है और योजना से संबंधित निजी चिकित्सालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता।

इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त है:-

1.निशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी 

राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत),राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना (secc-2011) के पात्र परिवार, संविदा कर्मी, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/ सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार।राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

2.भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी 

राज्य के वे परिवार जो निशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं,वे निर्धारित प्रीमियम का 50% यानी ₹850 प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50% भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन की प्रक्रिया।

  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजना अंतर्गत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हें किसी भी प्रकार के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। 
  • लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। 
  • पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केंद्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। 
  • पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से ही प्रमाणीकरण किया जाता है। 
  • संविदा कार्मिकों के योजना में पंजीकरण के आवेदन को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है।
  • लघु एवं सीमांत कृषक जो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जन आधार कार्ड में लैंड होल्डिंग की सीडिंग करवा कर सकते हैं।सीडिंग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। 
  • प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी के लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है। 
  • इन लाभार्थियों द्वारा ₹850 प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि के रूप में संबंधित ई मित्र केंद्र अथवा डिजिटल पेमेंट से भुगतान करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए पात्र परिवार की पहचान की जाती है। पात्र परिवार की पहचान जन आधार कार्ड नंबर/जन आधार आईडी/पॉलिसी दस्तावेज अथवा आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है। 

परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जाती है।इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन आधार कार्ड का नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होता है। 

जिसमें से मरीज को चिन्हित करके मरीज का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिसचार्ज के समय वेब कैमरे के सामने लाइव फोटो लिया जाता है। 

पात्र परिवार के जन आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक आयु के बच्चों को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की की टीआईडी जनरेट कर इलाज किया जा सकता है। 

1 वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन आधार कार्ड में नहीं है, तो योजना अंतर्गत उस बालक का इलाज किया जाना संभव नहीं है। 

5 वर्ष तक की आयु के बच्चे के इलाज के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुड़े परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।

Mukhymantri chiranjivi Swasthya Bima Yojana में अब तक 834 राजकीय एवं 899 निजी चिकित्सालय संबंधित है। योजना से अब तक प्रदेश के 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है तथा 3195 करोड रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

 

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