मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान। MUKHYAMANTRI ANUPRATI COACHING SCHEME IN HINDI
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत जून 2021 में की थी। यह योजना जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के संयुक्त माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे। जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम है, साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल L-II तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वह भी योजना के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने जून 2021 में इसे जारी किया है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के मुख्य बिंदु:
- सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होता है।
- 1 अप्रैल 2020 से अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभार्थी अभ्यर्थीयो की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दी गई है।
- इस योजना में,वे अभ्यर्थी पात्र है, जो संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग(RPSC) द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट(REET), राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400, पे मैट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा दसवीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। एसटी(ST) वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी(SC), ओबीसी(OBC), एमबीसी(MBC) और ईडब्ल्यूएस(EWS) वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये विभाग जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हो।
- अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए ₹40 हजार प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के एंपैनलमेंट का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा। अन्य कार्यकारी विभाग भी कोचिंग संस्थानों का एंपैनलमेंट कर सकेंगे।
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