प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(PMAY-CLSS) क्या है?
- पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) ऋण(Loan) मध्य आय समूहो के निम्नतम स्तर तक प्रदान किया जाएगा। इसमें:मध्य आय समूह 1- प्रतिवर्ष 6 से 12 लाख रुपए और मध्य आय समूह 2-प्रतिवर्ष 12 से 18 लाख रुपए वार्षिक शामिल है।
- पीएमएवाई सीएलएसएस योजना मई 2017 में शुरू हुई थी। और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई थी।अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई सीएलएसएस योजना से अब तक लगभग 3.3 लाख परिवार पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं अब अगले ढाई साल में अन्य ढाई लाख MIG समूह के लोग पीएमएवाई सीएलएसएस योजना से लाभान्वित होंगे।
- इस योजना के परिणाम स्वरूप तत्काल रोजगार सृजन होगा। और निर्माण सामग्री जैसे- स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य घर निर्माण सामग्री की मांग भी बढ़ेगी।
PMAY-CLSS योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
- लाभार्थियों को एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल है। एक व्यस्क कमाई वाले सदस्य(वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है और स्वतंत्र रूप से सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
- विवाहित जोड़े के मामले में घर का स्वामित्व या तो घर की महिला सदस्य के एकमात्र नाम या पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में होना चाहिए। हालांकि किसी मौजूदा भूखंड पर घर के निर्माण या मौजूदा कच्चा, अर्ध पक्के, घर के विस्तार, नवीनीकरण के मामले में इस शर्त को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।
- लाभार्थी परिवार के पास उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्के मकान (सभी मौसम में रहने वाली इकाई) नहीं होने चाहिए।
- इस योजना के तहत घर का कालीन क्षेत्र 160 वर्ग मीटर तक MIG-1 लाभार्थियों के लिए और 200 वर्ग मीटर तक MIG-2 लाभार्थियों के लिए होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में फंडिंग एजेंसीया कौन सी है?
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी और निजी), गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, लघु वित्त बैंक, फिनटेक कंपनियां।
पीएमएवाई (CLSS) में ब्याज दर और ऋण चुकाने की अवधि क्या है?
पीएमएवाई योजना के तहत सभी लाभार्थियों को आवास ऋण पर सब्सिडी ब्याज दर 6.50% p.a. 20 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है।
PMAY-CLSS योजना में ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन से है?
- ऋण सहायता के लिए पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र।
- ऋण प्राप्त करने का संकल्प पत्र।
- बैंक लोन पासबुक।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि।
PMAY-CLSS में ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस योजना में ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें:-
1. आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in के माध्यम से PMAY CLSS MIG के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिर ‘नागरिक मूल्यांकन अनुभाग’ के तहत ‘अन्य तीन घटकों के तहत लाभ’ लिंक का चयन कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सीधा लिंक:
https://pmaymis.gov.in/Open/Check_Adhar_Existence.aspx?comp=b
इस पृष्ठ पर आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी और नाम दर्ज करें। और ‘चेक बटन’ पर क्लिक करें। यदि आपका आधार नंबर और नाम मेल खाता है,तो पीएमएवाई CLSS MIG LOAN के लिए ऑनलाइन आवेदन करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आप अपना नाम, पिता का नाम और आईडी प्रकार या भविष्य के संदर्भ के लिए सिर्फ आवेदन संख्या दर्ज करके पीएमएवाई ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।