मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना।Mukhyamantri ekalnaari samman pension scheme।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का परिचय।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान की सभी तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है, ताकि वह अपने घर का खर्च आसानी से उठा सके।
योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना है। जिससे उनको सम्मानित जीवन मिल सके एवं अपना सामान्य जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना हेतु पात्रता।
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती है।आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। प्रार्थी की वार्षिक आय ₹48000 से कम होना भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक के बैंक खाता, आधार कार्ड,विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा का प्रमाण एवं जन आधार कार्ड आवश्यक है। एवं ₹48000 से कम की आय होने के लिए आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता।
- 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह,
- 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को ₹750 प्रतिमाह,
- 60 से 75 वर्ष तक की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह एवं,
- 75 वर्ष से अधिक वर्ष की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह इस योजना में पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
राजस्थान में अब तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7945 करोड रुपए व्यय कर 17.59 लाख पेंशनरों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत महिलाओं को सरकार द्वारा 500 रुपए से 1500 रुपए तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि अलग-अलग आयु की महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रदान की जाती है। पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्थान एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Ekal Nari Samman pension Yojana 2023) के तहत नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रकार के लाभ महिलाओं को दिया जाता है।
- इस योजना के तहत राजस्थान के सभी एकल महिलाओं को यानी कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या अन्य निराश्रित महिला को ₹750 से ₹1500 तक की पेंशन राशि सरकार द्वारा दिया जाता है।
- और इस योजना के तहत पेंशन राशि सभी जाति, धर्म, मजहब इत्यादि के एकल महिलाओं को दिया जाता है।
- वही इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि लेने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट DBT के माध्यम से पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है।
नोट
यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।