राजस्थान के पत्रकारों को आर्थिक सहायता योजना
राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001
· राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किये गये।
· राज्य सरकार के आदेश संख्या प09 (7) सम्पर्क/2000/20334-39 दिनांक 30.11.2000 के द्वारा पत्रकार, साहित्यकार एवं कला आदि से जुड़े हुए व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1,00,00,000/-(एक करोड़ रूपये) की राशि का निगमित कोष स्थापित किया गया।
कोष का प्रबंध-
· पत्रकार और साहित्कार कल्याण कोष का प्रंबधन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है, जिसके सदस्यों का चयन/मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
आर्थिक सहायता हेतु पात्रता-
· पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम के तहत राज्य के पत्रकारों और साहित्यकारों अथवा दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में तथा एक समय में एक ही व्यक्ति को दिये जाने का प्रावधान है।
(क) पत्रकारों और साहित्यकारों को-
1. ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जो असाध्य रोग जैसे क्षय, कैंसर, कुष्ठ से ग्रस्ति हैं उनके इलाज के लिए तथा वाल्व रिपलेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी एवं बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्टेशन आदि रोगों के इलाज के लिए।
2. ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जो अस्वस्थता के कारण बेरोजगार हैं और कोई आय का अन्य साधन नहीं है।
3. ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्णं कर ली हैं और जिनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
4. अन्य मानवीय आधार जिसके लिए नियम 6 में गठित समिति अभिस्तुति प्रस्तुत करने का भी प्रावधान है।
(ख) दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को-
1. पत्रकार और साहित्यकार की पत्नी जिसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है।
2. 28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।
3. अविवाहित पुत्री।
4. पत्रकार और साहित्यकार के पिता व माता यदि उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
आर्थिक/वित्तीय सहायता के लिए प्रक्रिया-
· इन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया जा सकेगा। पत्रकारों के आवेदन की अनुशंसा राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ/जार/समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन या अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार-पत्र संघ, प्रेस क्लब द्वारा तथा साहित्यकार, कवि तथा शायरों के आवेदन की अनुशंसा संबंधित अकादमी द्वारा की जाएगी।
विशेष अधिकार-
· विशेष मामलों में इन नियमों के अन्तर्गत 10,000 रूपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए सदस्य सचिव सक्षम है। ऐसे सभी मामलों को बाद में समिति के समक्ष रखा जाएगा। राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष प्रबन्ध समिति का सदस्य सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार को बनाया गया है।
· अनुदान की प्रक्रिया और अन्य मानवीय आधार के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सिद्धान्त समिति, राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित करेगी।
· समिति अपनी बैठक आदि से संबंधित प्रक्रिया एवं उप नियम स्वयं बनायेगी और उन्हें राज्य सरकार से स्वीकृत कराएगी।
नियमों में संशोधनः-
· अधिसूचना दिनांक जुलाई 7, 2015 के अनुसार राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001 में संशोधन किया गया है। जिसकें अनुसार इन नियमों का नाम ‘राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष (संशोधन) नियम, 2015‘‘ है। इस संशोधित नियम के अनुसार वित्तीय सहायता निम्नानुसार संशोधित की गई है-
वर्तमान नियम में अभिव्यक्ति, ‘एकमुश्त राशि 25,000 रूपये‘ के स्थान पर ‘एकमुश्त राशि 50,000 रूपये‘ एवं जो 50,000 रूपये‘ के स्थान पर जो 1,00,000 रूपये‘ प्रतिस्थापित किया जाता है।
· अधिसूचना दिनांक सितम्बर 11, 2019 के अनुसार राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001 में संशोधन किया गया है। जिसकें अनुसार इन नियमों का नाम ‘राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष (संशोधन) नियम, 2019‘‘ है। इस संशोधित नियम के अनुसार वित्तीय सहायता निम्नानुसार संशोधित की गई है-
बिन्दु (क) व (ख) के पश्चात बिन्दु (ग) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है।
(ग) ऐसे पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितो को, जो असाध्य रोग जैसे कैंसर से ग्रसित हैं उनके इलाज के लिए तथा वाल्व रिपलेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी एवं बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्टेशन आदि रोगों के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में दी जा सकती हैः-
1. पत्रकार और साहित्यकार की पत्नी जिसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है।
2. 25 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।
3. अविवाहित पुत्री। (न्यूनतम मासिक आय 9500 रूपये तथा मासिक आय का शपथ पत्र प्राप्त करना होगा)
4. पत्रकार और साहित्यकार के पिता व माता यदि उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।
अधिसूचना, जयपुर, दिनांक दिसम्बर 24, 2020 के अनुसार राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001 में संशोधन किया गया है।
अधिसूचना, जयपुर, दिनांक दिसम्बर 24, 2020 के अनुसार राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001 में संशोधन किया गया है। जिसकें अनुसार इन नियमों का नाम ‘राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष (संशोधन) नियम, 2020‘‘ है। इस संशोधित नियम के अनुसार वित्तीय सहायता निम्नानुसार संशोधित की गई है-
(अ) वर्तमान नियम-3 (पात्रता) के बिन्दु (क) (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
सभी प्रकार की गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, कुष्ठ रोग, वाल्व रिपलेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्ट,, ब्रेन स्ट्रोक (मस्तिष्क एवं तंत्रिका संबंधी बीमारियां), मिर्गी के दौरे, दुर्घटना में गम्भीर घायल, गम्भीर संक्रमित बीमारी – ब्रेन इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण/निमोनिया, शरीर के अन्य अंगों में गम्भीर संक्रमण, जनरल सर्जरी – (हरनिया, एपेंडिक्स, किडनी व गॉल बेल्डर में पथरी), गर्भावस्था (सीजेरियन) एवं महिला रोग संबंधित गम्भीर बीमारियां, अत्यधिक रक्त स्त्राव संबंधी बीमारियां, पैरालिसिस/लकवा/पक्षाघात, अस्थमा, अल्जाइमर, कोविड-19, थाइराइड, इत्यादि गम्भीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता देय की जाती है।
(ब) वर्तमान नियम (4)(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
इन नियामों के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता रू. 1000/-से रू. 2500/- प्रतिमाह तथा अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी। एकमुश्त राशि 1,00,000 रूपये से अधिक नहीं होगी लेकिन विशेष मामलों में कारणों को लिखित में उल्लेखित करते हुए समिति इस सीमा को बढ़ा भी सकती है जो 2,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होगी है।
वित्तीय वर्ष 2021—22 में राजस्थान पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष से राजस्थान के 26 पत्रकारों को 24 लाख 52 हजार 683 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।
वित्तीय वर्ष 2022—23 में राजस्थान पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष से दिनांक 23.06.2022 तक राजस्थान के 01 पत्रकारों को 1.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।