सामाजिक अंकेक्षण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम,2005 क्या है?(What is Social Audit in MGNREGA Act,2005?)

सामाजिक अंकेक्षण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005।Social auditing in MGNREGA ACT 2005।

 

नरेगा
नरेगा

वर्ष 2005 में ही ग्रामीण व्यस्क सदस्यों को रोजगार का हक सुनिश्चित कराने हेतु महात्मा गांधी नरेगा कानून(Mahatma Gandhi Nrega Law) भी संसद द्वारा पारित किया जाकर लागू हुआ। इस रोजगार गारंटी कानून के तहत निर्मित ग्रामीण परिसंपत्तियों एवं लाभार्थियों यानी रोजगार पाने वाले श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य सुविधाएं आदि का भौतिक सत्यापन करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान इस कानून में किया गया है। 

सामाजिक अंकेक्षण के जरिए महात्मा गांधी नरेगा योजना(Mahatma Gandhi Nrega Scheme) अंतर्गत होने वाले लेखों की जांच के साथ-साथ, कामों की गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियां, श्रमिकों को दिए नियमित समयबद्ध मजदूरी भुगतान, कार्य स्थलों पर श्रमिकों को देंय सुविधाओं आदि की निगरानी जनता के द्वारा ग्राम सभा द्वारा मनोनीत समिति के जरिए कराकर सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने एवं पाई गई त्रुटियों/कमियों का निराकरण करने का प्रावधान है।

 

MGNREGA सामाजिक अंकेक्षण की परिधि में कौन सी योजनाएं व कार्यक्रम आते हैं?

सामाजिक अंकेक्षण के तहत ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित समस्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाएं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,एमपीएलइडी, एमएलएएलईडी, सांसद/विधायक आदर्श ग्राम योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाएं, बीएडीपी, एफएफसी, एसएफसी, जल ग्रहण विकास,स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत कराए गए कार्य शामिल होते हैं।

व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे एनआरएलएम, एसआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, राजीविका परिषद, आरएसएलडीसी समर्थित योजनाएं आदि सम्मिलित है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है?

  • आंगनवाड़ी केंद्र।
  • मिड डे मील सेवा(विद्यालयों में)। 
  • प्राथमिक स्तर के विद्यालय। 
  • उचित मूल्य की दुकान(खाद्य सुरक्षा कानून अनुसार)। 
  • पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र।
  • ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं। 
  • पशु चिकित्सालय व उप केंद्र। 
  • कृषि विस्तार सेवाएं आदि।

राज्य में सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही एवं पारदर्शिता- सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) का स्वतंत्र कार्यालय कार्यालय प्रारंभ हो चुका है। सोसाइटी का ईमेल-dir.socialaudit@rajasthan.gov.in एवं दूरभाष 222 7725 है। राज्य के मुख्य सचिव सोसाइटी की शासी निकाय के सह अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सोसाइटी की कार्यकारी समिति के सह अध्यक्ष है। विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास सोसायटी के सदस्य सचिव है।

सामाजिक अंकेक्षण समग्र एवं समावेशी विकास का आधार है।

नरेगा राजस्थान

नरेगा (National Rural Employment Guarantee Act) राजस्थान में भी लागू होता है। यह एक केंद्र सरकार का कानून है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है।

राजस्थान में नरेगा के तहत रोजगार के लिए अनेक कामों का चयन किया जाता है जैसे कि बांध, सड़क निर्माण, नहर निर्माण, टैंक निर्माण, वित्तीय समावेशन आदि। इसके अलावा, नरेगा राजस्थान में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करता है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

 

नरेगा के तहत काम करने के लिए इच्छुक श्रमिकों को ग्राम पंचायत के रोजगार संयोजक से संपर्क करना पड़ता है जो उन्हें काम के लिए रजिस्टर करवाता है और उन्हें रोजगार का अधिकार प्रदान करता है।

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