क्या है जागृति:BACK TO WORK SCHEME राजस्थान What is Jagriti :Back To Work Scheme

 जागृति बैक टू वर्क योजना राजस्थान (Jagriti Back to Work Scheme Rajasthan)

राज्य सरकार के सतत प्रयास से महिलाओं को जॉब(JOB) दिलवाने और work-from-home के अवसर उपलब्ध  करवाने के उद्देश्य से “जागृति- बैक टू वर्क योजना” प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि,जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं है ,उन्हें भी निजी क्षेत्र के सहयोग से घर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। जिससे महिला आर्थिक रूप से सक्षम हो सके।

क्या है जागृति बैक टू वर्क योजना?

यह महिला अधिकारिता निदेशालय, जयपुर द्वारा संचालित योजना है। वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, कि विभिन्न कारणों से कामकाजी एवं व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं अपना कार्य छोड़ देती है।जैसे – विवाह होने के पश्चात ऐसी महिलाएं घर परिवार संभालने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय कैरियर का त्याग कर देती है। राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने तथा work-from-home के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के सहयोग से बैक टू वर्क योजना प्रारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में महिला अधिकारिता विभाग, सीएसआर संस्था(CSR)राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड(RKCL) इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

जागृति बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य क्या है?

  1. कामकाजी एवं व्यवसाय क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं के विभिन्न कारणवश जॉब छोड़ देने के कारण उत्पन्न कैरियर गैप को दूर करना।
  2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी महिलाओं का क्षमता वर्धन करना।
  3. जॉब प्रदाता एवं जॉब हेतु इच्छुक महिलाओं के लिए सेतु के रूप में कार्य करना व समन्वय करना।
  4. ऐसी महिलाएं जो कि कार्यस्थल पर जाने या जाकर कार्य करने हेतु इच्छुक या सक्षम नहीं है उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से work-from-home की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करना।
  5. प्रशिक्षण, रोजगार सृजन एवं नवाचारो द्वारा,जॉब से किसी कारणवश पृथक हो चुकी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की और पुनः अग्रसर करने का प्रयास करना।
  6. महिला अधिकारिता विभाग व c.s.r. संस्था के माध्यम से रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित करना।

जागृति: बैक टू वर्क योजना हेतु पात्रता क्या है?

  • जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो।
  • किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया हो।
  • राजस्थान में निवास करती हो।

जागृति बैक टू वर्क   योजना  में  किसे प्राथमिकता मिलेगी?

इस योजना में निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में प्राथमिकता दी जाएगी-1. विधवा, 2. परित्यक्ता, 3.तलाकशुदा व 4. हिंसा से पीड़ित महिला।

योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्या है?

  • निजी क्षेत्र के सहयोग से योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा तथा योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरुप प्राप्त परिणामों के मध्य नजर रखते हुए योजना के संबंध में आगामी निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • योजना के तहत सहयोगी के रूप में कार्य कर रही संस्था के पोर्टल व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पंजीकृत महिलाओं की आवश्यकता व योग्यता अनुरूप आई एम शक्ति कौशल प्रशिक्षण एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणी वार डेटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा।
  • आवश्यकता होने पर c.s.r. संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किललिंग/अप-स्किललिंग  हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा।
  • उपरोक्त प्रक्रिया को स्क्रुटनाइज करने व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।

जागृति बैक टू वर्क योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग/सहयोगी/ सीएसआर संस्था की भूमिका एवं उत्तरदायित्व क्या रहेगा?

1. निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

  • योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
  • राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उससे संबद्ध एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित करना।
  • विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रोजगार मूलक गतिविधियों, लाभार्थियों का मोबिलाइजेशन इत्यादि गतिविधियों का संपादन एवं मॉनिटरिंग करना।
  • योजना के प्रसार-प्रचार हेतु आईईसी गतिविधियां।
  • विभिन्न प्रशासकीय कार्य एवं नीतिगत निर्णय हेतु गतिविधियों का संचालन करना।
  • जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को चिन्हित करना।

2. सहयोगी संस्था / सीएसआर संस्था की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

  • लाभार्थी महिलाओं का चिन्हीकरण कर आवश्यकता अनुसार इसके लिए री-स्किलिंग व अप-स्किलिंग गतिविधियों का संचालन करना।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम,सेमिनार, वेबीनार, नेटवर्किंग कार्यक्रम इत्यादि के माध्यम से चयनित लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • प्रशिक्षण सामग्री, सोशल मीडिया कवरेज, पठन-सामग्री, रिसोर्स पर्सन इत्यादि की व्यवस्था करना।
  • चिन्हित लाभार्थी महिलाओं को उनकी आवश्यकता/अभिरुचि के अनुरूप निजी क्षेत्र में रोजगार (कार्यालय /work-from-home) से जोड़ना।
  • विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करना व रिपोर्टिंग करना।
  • जॉब प्रदाताओं, जॉब की इच्छुक महिलाओं,राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम( आरएसएलडीसी )राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड( आरकेसीएल ),विभिन्न महाविद्यालय इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना।

निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जागृति बैक टू वर्क योजना राजस्थान में work from home के तहत कार्य करने की इच्छुक महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस प्रकार से राज्य सरकार ने जागृति बैक टू वर्क योजना के माध्यम से महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए “सशक्त महिला,लाए जीवन में उजाला” के मंत्र को आत्मसात कर महिलाओं के जीवन में उजाला भरने का प्रयास किया है।

1 thought on “क्या है जागृति:BACK TO WORK SCHEME राजस्थान What is Jagriti :Back To Work Scheme”

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