इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। Indira Gandhi shahri Credit card Scheme।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का परिचय।
राजस्थान सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।इस योजना के माध्यम से ₹50000 तक का ब्याज मुक्त ऋण(interest free loan) उपलब्ध कराया जाता है।
ब्याज का शत प्रतिशत भार राजस्थान सरकार वहन करती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण प्रक्रिया निशुल्क है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 5 लाख लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
ऋण राशि 25000 तक का पुनर्भरण चौथे से पंद्रहवे महीने तक 12 सामान मासिक किस्तों में तथा 25,000 से अधिक होने पर चौथे से 21वे महीने तक 18 समान किस्तों में किया जा सकता है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले लोगों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा भी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता।
ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें सर्वे के दौरान चिन्हित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया गया, ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में पेरी अर्बन क्षेत्र में कार्यरत है एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किए गए हैं।
जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकती है। आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदक की मासिक आय ₹15000 या इससे कम होनी चाहिए, आवेदक के परिवार की मासिक आय ₹50000 या इससे कम होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रक्रिया।
Indira Gandhi शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in अथवा ईमित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात संबंधित नगर निकाय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करवाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाता है।
बैंक द्वारा आवेदक के दस्तावेजों की जांच कर ऋण वितरण किया जाता है। शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर हेल्पडेस्क भी बनाई गई है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र है।