मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना राजस्थान(Mukhyamantri samuhik vivah evm anudan yojana) क्या है?

 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना: राजस्थान(Mukhyamantri samuhik vivah evm anudan yojana) क्या है?

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने ,विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए आर्थिक अनुदान देने वाला एवं बाल विवाह एवं दहेज जैसी कुप्रथाओ के ऊपर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है।

राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2022

सामूहिक विवाह करवाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन के तोर पर राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराएगी जिसकी जानकारी निचे दी गयी है। इस योजना का लाभ छेत्र केवल राजस्थान होगा। इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो और लड़के कि आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2022 के लिए पात्रता क्या है?

1. यह अनुदान सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले ऐसे संगठन या संस्था को दिया जाता है जो एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करवाता है।
2. सामूहिक विवाह में लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने अनिवार्य है।

सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के नियम क्या है? एवं अनुदान कितना मिलता है?

  • इस योजना के तहत संपन्न होने वाले सामूहिक विवाहों का पंजीकरण राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,2009 (2009 का अधिनियम संख्याक16) के अंतर्गत अनिवार्य है।
  • किसी भी संस्था द्वारा प्रस्तावित सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • किसी संस्था को सामूहिक विवाह के लिए एक वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान की सीमा रुपए 15 लाख अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित राशि से अधिक देय नहीं होगी।
  • इन नियमों के अंतर्गत अनुदान ₹18000  प्रति जोड़ा अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदान राशि के आधार पर देय होगा ।प्रति जोड़ा  अनुदानित राशि ₹18000 में से ₹3000 की राशि संस्था को विवाह आयोजन हेतु देय होगी जबकि रु 15000 की राशि नवविवाहिता वधू के नाम से जिसमें से रु 10 हजार की राशि डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीय कृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा तथा रु 5000 बैंक चेक अथवा डीडी अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिए जाए भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना के लाभार्थी नवविवाहित वर वधु व आयोजक संस्था को विवाह आयोजन के द्वारा मुख्यमंत्री का बधाई संदेश भी मिलता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना मैं आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन हेतु आप ओफिसिअल वेबसाइट पर जाये वहा पर ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करे इसके अतिरिक योजना से सम्बंधित ओफिसिकल PDF डाउनलोड करने के लिए यंहा क्लिक करे|

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में ध्यान रखने योग्य बातें

संस्था द्वारा सामूहिक विवाह की अनुमति के लिए निर्धारित विवाह कि तिथि से 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ आवेदन पत्र के साथ जरुरी दस्तवेज जैसे – लड़का तथा लड़की के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी आदि सलंग्न(अटैच) करनी होगी।

                   संस्था द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन कि अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन में विवाह के जोड़ों कि संख्या में आवेदन कि तिथि से 7 दिन पहले तक परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बाद कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा।
-संस्था द्वारा सभी लड़कियों के बैंक खातों का विवरण यदि ऑनलाइन आवेदन के समय दिया गया है तो विवाह के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह  के समय उपस्थित सक्षम अधिकारी के प्रतिनिधि कि रिपोर्ट के आधार पर लड़की के खाते में 10,000 रूपये की राशि IFMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लड़की को दी जाने वाली राशि ट्रांसफर करने के बाद संस्था को प्रति जोड़ा 3,000 रूपये प्रदान किये जाएंगे।
नोट- अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सामूहिक विवाह अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदक के अलावा राशि जो 5,000 रूपये प्रत्येक विवाहित लड़की विवाह पंजीकरण के बाद देय होगी। उसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र विवाह आयोजक संस्था या लड़की के द्वारा ऑनलाइन अपलोड करते ही उसके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी।


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