मजदूर की पहचान ई-श्रम कार्ड।IDENTITY OF LABOUR: e-Shram Card IN HINDI
आज ही पोर्टल पर अपना कार्ड बनवाएं और असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं में लाभ के भागीदार बने।
क्या करेगा ई-श्रम पोर्टल?
ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए कारगर सिद्ध होगा। इसकी मदद से श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी। तथा इसी आधार पर सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को ही प्राप्त होगा। यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। जिसमें पंजीकरण करवाने पर हाथों-हाथ ई-कार्ड प्राप्त हो जाता है।
ई-श्रम कार्ड हेतु पंजीयन की पात्रता क्या है?
सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भूमिहीन श्रमिक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कंपनियों/कुरियर से जुड़े श्रमिक आदि अथवा इसी प्रकार का अन्य कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है। एवं ई.एस.आई/इ.पी.एफ/एन.पी.एस योजना का सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है। पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकता है।
श्रम कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी भेजा जा सके, आधार कार्ड तथा बैंक खाता संख्या का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति)।
ई-श्रम कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
पात्रता रखने वाले असंगठित श्रमिक आवश्यक दस्तावेज एवं अपना मोबाइल फोन साथ लेकर किसी भी CSC अथवा ई मित्र केंद्र पर ले जाकर अपना पंजीयन निशुल्क करवा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया अत्यंत आसान है तथा सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से सही भरने पर श्रमिक का पहचान पत्र कार्ड तत्काल बना कर उसे प्रदान कर दिया जाएगा। जिस पर 12 अंकों की पहचान संख्या अंकित होगी।
Key Highlights Of E Shram Card
पोर्टल का नाम | e Shram Card |
किस ने लांच किया | भारत सरकार |
लाभार्थी | देश के श्रमिक |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
3000 रुपये/माह की पेंशन के लिए
रजिस्टर करे
27,87,42,511
ई-श्रम कार्ड जारी किये गए
असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना -प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM)
इस योजना में प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है अर्थात 18 से 40 वर्ष का कोई भी श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना पंजीकरण करवा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय ₹15000 से कम हो और 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु सीमा हो वह व्यक्ति इस पेंशन योजना हेतु अपनी पात्रता रखता है
Pradhanmantri shram Yogi maandhan Yojana में न्यूनतम निश्चित पेंशन रुपए 3000 प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु से आजीवन भुगतान असंगठित कामगार जैसे-निर्माण एवं कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, फेरीवाले, हॉकर, साइकिल रिपेयर वाले,घरेलू कामगार, दर्जी, ईट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, धोबी, खुद का काम करने वाले कामगार, चमड़ा कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले अन्य श्रमिक पात्र है।
सभी असंगठित कामगार श्रमिक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर/ई- मित्र केंद्र पर पहुंचकर आधार कार्ड या बचत खाते/जनधन खाते का उपयोग करके स्वयं प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) के लिए नामांकन करा सकते हैं।